कानून की मदद से प्रशासन एक व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है। हम आपको उन 12 अटपटे भारतीय कानून के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनके बारे में जानकर आपको आश्चर्य होगा।
1. बिना परमिट के आप पतंग नहीं उड़ा सकते।
इन्डियन एयरक्राफ्ट एक्ट, 1934 के मुताबिक, पतंग उड़ाने के लिए सरकारी अनुमति की जरूरत होती है। यही नियम प्लेन उड़ाने वालों पर भी लागू होता है।
2. आप आन्ध्र प्रदेश में मोटर इन्सपेक्टर बन सकते हैं। शर्त यह है कि आपके दांत अच्छे हों।
आप कितने भी पढ़े-लिखे क्यों न हों, अगर हंसते हुए आपके दांत मोतियों जैसे नहीं चमकते, आपको यह नौकरी नहीं मिलेगी।
3. महाराष्ट्र में बालिग होने की उम्र 18 वर्ष है। यह अलग बात है कि शराब पीने के लिए उम्र 25 वर्ष निर्धारित की गई है।
वर्ष 2011 के एक कानून के मुताबिक, 21 वर्ष की उम्र वाले बीयर पी सकते हैं, लेकिन 25 साल से कम उम्र के लोग शराब नहीं पी सकते।
4. एक डान्स फ्लोर पर सिर्फ 10 जोड़े ही डान्स कर सकते हैं।
यह कानून वर्ष 1911 में बना था।
5. आत्महत्या कानूनी रूप से सही है, जबकि आत्महत्या की कोशिश गैरकानूनी।
भारतीय दंड विधान की धारा 309 के तहत आत्महत्या की कोशिश करने वालों को 1 साल तक कैद की सजा हो सकती है। और हां, इसी कोशिश के तहत अपनी जान गंवाने वालों को अपराधी नहीं माना जाता।
6. व्यभिचार गैरकानूनी है, लेकिन इसके लिए सिर्फ पुरुष को सजा मिलती है।
धारा 497 के तहत व्यभिचार के लिए सिर्फ पुरुष सजा का भागी है। इस कानून के दायरे में महिलाएं नहीं आती है।
7. अगर आपको सड़क पर 100 रुपए मिलते हैं और इस बारे में पुलिस को नहीं बताते तो अाप जेल तक जा सकते हैं।
जी हां, इन्डियन ट्रेजर ट्रोव एक्ट, 1878 के तहत 10 रुपए से अधिक होने पर इसकी जानकारी पुलिस को देनी चाहिए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में जेल जाने की संभावना बनती है।
8. कानून के मुताबिक फैक्ट्री में थूकने के लिए निश्चित स्थानों पर थूकदान होना चाहिए।
द फैक्ट्री एक्ट, 1948 के मुताबिक, सभी फैक्ट्रियों में निश्चित स्थानों पर थूकदान होना चाहिए।
9. वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन दलाली है गैरकानूनी।
देश के अधिकतर राज्यों में वेश्यावृत्ति अपराध नहीं है, लेकिन दलाली गैरकानूनी है। इसके लिए जेल तक हो सकते ही।
10. भारतीय वायु सेना के पायलटों के टांगों की लम्बाई 90cm होनी चाहिए।
अगर कोई व्यक्ति 6 फुट लम्बा है, लेकिन उसके टांगों की लम्बाई 90cm नहीं तो वह भारतीय वायु सेना में पायलट के तौर पर काम नहीं कर सकता।